रामपुर : सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी सांसद आजम खां ने उम्र का हवाले देते हुए बेटे संग जमानत मांगी है। कानूनी फंदे में फंसे सांसद आजम खां ने मुरादाबाद की कोर्ट में 12 साल पुराने एक मामले में बेटे संग जमानत की अर्जी लगाई है। बताया जा रहा है कि इसके उन्होंने खुद की उम्र का हवाला दिया है। हालांकि सरकारी वकील ने आजम की जमानत के आधार का पुरजोर विरोध किया है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर तय की है।
इस केस में मांगी है जमानत
सूत्रों के मुताबिक जिस केस में आजम ने जमानत मांगी है, वह मुरादाबाद जिले के छजलैट थाने का है। केस की सुनवाई एमपी/एमएलए स्पेशल न्यायाधीश एडीजे-2 मुरादाबाद की अदालत में चल रही है। मामले के अनुसार 29 जनवरी 2008 को छजलैट थाना पुलिस ने आजम के मुजफ्फरनगर जाते समय कार को चेक किया था। तब आजम रामपुर से विधायक थे। पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज हो कर आजम खा थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे। मुरादाबाद, रामपुर, संभल आदि जिलों में सपाइयों ने थाने पर पहुंचकर हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था। इसी मामले पुलिस ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, डीपी यादव, नूरपुर विधायक नईम उल हसन, राजकुमार प्रजापति, विधायक हाजी इकराम कुरैशी, अमरोहा के विधायक महबूब अली, नगीना विधायक मनोज पारस के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी।
आजम की दलील
अदालत को दी जमानत अर्जी में आजम के वकील शाहनवाज ने 71 साल से ज्यादा उम्र होने का तर्क देकर कोर्ट से जमानत जमानत देने की अपील की थी। सरकारी वकील मुनीष भटनागर ने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने अदालत को दलील दी कि एक साल तक आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हुए। यह कोर्ट की बमानना है।