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बाराचवर चतुर्थ से सपा के भावी प्रत्याशी रविन्द्र यादव के उपर धारा 144 के तहत मुकदमा दर्ज

रजनीश कुमार मिश्र गाजीपुर।राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत राज्य में आचार संहिता लागू हो चुका है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत अगर कोई भी प्रत्याशी आचारसंहिता का दोषी पाया जाता है तो उसके उपर मुकदमा दर्ज होगा।वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी नाच,नौटंकी कराने पर बैन लगा दिया है।

लेकिन फिर भी प्रत्याशी आचारसंहिता का उल्लंघन करने से बाज नहीं आ रहे है।  जिसका नतीजा है,की राज्य मे कही ना कही प्रत्याशियों पर मुकदमा पंजीकृत हो रहा है।ताजा मामला उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद का है,जहां आचारसंहिता के उल्लंघन पर गाजीपुर जनपद के बाराचवर चतुर्थ के सपा भावी जिलापंचत प्रत्याशी पर पुरे जनपद में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है।

 

बाराचवर चतुर्थ से सपा के भावी प्रत्याशी रविंद्र यादव पर मुकदमा दर्ज

गाजीपुर जनपद बाराचवर चतुर्थ से सपा के भावी प्रत्याशी रविंद्र यादव व उनके दस समर्थकों पर बरेसर थाने में धारा 144 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बरेसर थानाध्यक्ष ने बताया की हल्का के उपनिरीक्षक जीतेन्द्र कुमार उपाध्याय ने भावी प्रत्याशी रवीन्द्र यादव व उनके समर्थकों पर आचारसंहिता के उल्लंघन पर धारा 144 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया है।

पुलिस के अनुसार सपा के भावी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चार तारीख को मांटा गांव में जाकर लोगों के बीच सोलर बैट्री वितरण कर रहे थे।बतादें की आचारसंहिता के समय कोई भी नया काम नहीं होता है।ना ही कोई प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर कुछ वितरण कर सकता है।ऐसा करने पर उनलोगों के उपर पुलिस के द्वारा धारा 144 के तहत मुकदमा पंजीकृत आगे की कार्यवाही करती है।







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