लखनऊ : मथुरा स्थित 13.37 एकड़ श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक का मामला दालत में पहुंच गया है। भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से केशव देव कटरा की जमीन के लिए वकीलों के माध्यम से यह याचिका मथुरा की एक अदालत में दाखिल की गई है।
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1973 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सोसाइटी द्वारा जमीन संबंधी की गई डिक्री रद्द की जाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरी शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने मथुरा की सीनियर सिविल जज छाया शर्मा की अदालत में यह याचिका दाखिल की है।
इस संबंध में एडवोकेट हरीशंकर जैन ने बताया कि अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि जमीन के मालिक कृष्ण जन्मस्थान पर विराजमान भगवान श्रीकृष्ण हैं। जबकि श्रीकृष्ण जन्म स्थान सोसाइटी द्वारा 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव की जमीन का समझौता हुआ और 20 जुलाई 1973 को यह जमीन समझौते के बाद डिक्री की गई।