लखनऊ : हाथरस की घटना का खुद संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस के जिलाधिकारी और एसपी सहित उत्तर प्रदेश शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया है। न्यायाधीश राजन रॉय और न्यायाधीश जसप्रीत सिंह की पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया है।
हाई कोर्ट ने पीड़िता के साथ हाथरस पुलिस के अमानवीय व्यवहार पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 12 अक्तूबर को निर्धारित की है। हाई कोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी कानून और व्यवस्था, हाथरस जिला धिकारी और वहां के एसपी को नोटिस जारी कर तलब किया है। अदालत ने अधिकारी कोर्ट में मामले से संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों।