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मतदान के लिये मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त यह भी पहचान पत्र होंगे मान्य

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यशवर्धन श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि आयोग के निर्देशानुसार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सभी निर्वाचकों को, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किए गए हैं.

अपने मत देने से पहले मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) प्रस्तुत करना है, जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा यथा- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए

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फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो/विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र तथा यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र।








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