वाराणसी गाजीपुर । बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने के वजाय बढ़ती जा रही है । मुख्तार अंसारी को वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट रुंगटा कांड में दोषी मानते हुए पाच साल की सजा व दस हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है ।
ये है पुरा मामला
बतादें की वाराणसी के रवीद्रपुरी कालोनी निवासी कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा का सन् 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर हत्या कर दिया गया था । जिसमें नंदकिशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को फोन पर लगातार केश से हटने की बार बार धमकी मिल रही थी । इसी मामले में महावीर प्रसाद रुंगटा ने भेलूपुर थाने में मुख्तार अंसारी के उपर मुकदमा दर्ज कराया था ।
जिसमें निचली अदालत ने सन् 2000 में मुख्तार अंसारी को इस केश से बरी कर दिया था । लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद कृष्णानंद राय की तरह इस केश को भी फिर से खोला गया । जिसमें मुख्तार अंसारी का बयान भी कोर्ट में दर्ज कराया गया था ।