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मऊ में पिता-पुत्र को फांसी की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

लव जिहाद के मामले में पहली सजा, आरोपी को कानपुर की अदालत ने सुनाई 10 साल कैद, जुर्माना

प्रतिकात्मक फोटो। स्रोत – गुगल

मऊ । उत्तर प्रदेश के मऊ में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। यह सजा दोहरे हत्या कांड के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फस्ट ट्रैक की अदालत नं: एक रामराज ने सुनाई है। इसके साथ तीनो दोषियों को दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह है मामला

दोहरे हत्या कांड का यह मामला जिले के थाना कोतवाली घोसी के गांव भिखारीपुर है। मामले के अनुसार गांव भिखारीपुर के रहने वाले तुलसी गुप्ता की शिकायत पर दर्ज किया था। पीडि़त ने आरोप लगाया था कि भूमि विववाद और बकरे द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपितों जयचंद चौहान उसके पिता अकलू चौहान, बेफू चौहान और रामसरन चौहान ने मिल कर मार्च 2009 की रात ट्यूबवले पर सोने जा रहे उनके पिता रामसनेही गुप्ता की हत्या कर दी। यही नहीं आरोपितों ने प्रत्यक्षदर्शी पब्ब्र मौर्य की भी हत्या कर दी थी। शिाकयत के आधार पर पुलिस ने गांव भिखारीपुर निवासी चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने पिता-पुत्र सहित तीनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई है।







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