नई दिल्ली । कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पिछले एक साल से दिल्ली बार्डर पर धरना लगाए बैठे आंदोलनकारी किसान संगठनों को सुप्रिम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रिम कोर्ट ने किसान संगठनों को फटकार लगाते हुए पूछा कि आप हाईवे कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, आपने तो दिल्ली का गला घोट रखा है।
उल्लेखनीय है कि कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के लिए किसान संगठनों ने कहा था कि उन्हें जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए दो सौ किसानों को एक जुट हो कर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पूरे शहर का दम घोंटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि यहां रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? कोर्ट ने कहा कि ये गतिविधियां रुकनीं चाहिए।
उल्लेखनीय है कि जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि किसी कानून को अदालतों में चुनौती देने के बाद कोर्ट पर कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। इस मामले में उच्च्तम न्यायल ने कहा था कि प्रदर्शनकारी प्रतिदिन हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? अधिकारियों की ड्यूटी है कि वे कोर्ट द्वारा तय की गई व्यवस्था को लागू कराएं। उल्लेखनीय है कि नोएडा की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि दिल्ली बॉर्डर ब्लॉक किए जाने से नोएडा से दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट के बजाय दो घंटे लगते हैं ।