रजनीश कुमार मिश्र गाजीपुर। गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद कोतवाली में पुर्व में तैनात घनानंद त्रिपाठी को कोर्ट ने गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है । अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक शक्ति सिंह ने कहां की बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी जौनपुर में तैनात इंस्पेक्टर घनानंद त्रिपाठी साक्ष्य प्रस्तुत करने कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं ।
27 मई को गैर जमानती वारंट जारी
अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने 27 मई को इंस्पेक्टर घनानंद त्रिपाठी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था । कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा की जब तक इंस्पेक्टर घनानंद त्रिपाठी कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते तब तक वेतन नहीं निकाल सकते कोर्ट ने मुहम्मदाबाद कोतवाल को आदेश जारी किया की जौनपुर में तैनात घनानंद त्रिपाठी को तत्काल गिरफ्तार करे अगर घनानंद त्रिपाठी को गिरफ्तार करने के लिए कोई विशेष ठीम गठित करना हो तो उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर टीम गठित कर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें । कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा की अगर घनानंद त्रिपाठी को न्यायालय में पेश करने में असमर्थ रहते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कठोर कार्रवाई की जायेगी ।
मुकदमे को लेकर कोर्ट सख्त
सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने एक मुकदमे को लेकर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं । न्यायाधीश ने कहां की एक मुकदमे के साक्ष्य लेकर इंस्पेक्टर को कोर्ट में हाजिर होना था । लेकिन बार बार नोटिस जारी करने के बावजूद भी घनानंद त्रिपाठी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए इसीलिए कोर्ट सख्त रुख अख्तियार करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया व मुकदमे की अगली तारीख नौ जून को निर्धारित की है