0 जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनाया आदेश
0 रिश्तेदार की जमीन व घर कब्जाने का मामला
निज संवाददाता, ज्ञानपुर कोर्ट से : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भूमि कब्जा करने के मामले में गोपीगंज थाने में दर्ज आपराधिक मुकदमें में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जहां दोनों पक्षों की लंबी बहस सुनने के बाद आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत याचिका खारिज किए जाने का आदेश मंगलवार को सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर गांव निवासी कृष्णमोहन तिवारी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट गोपीगंज थाने में इस आसय के साथ दर्ज कराया गया था कि आरोपी विजय मिश्र वादी मुकदमा के मकान व जमीन को जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उनके साथ एमएलसी रामलली मिश्र व विधायक पुत्र विष्णु मिश्र को भी आरोपी बनया गया था। इस मामले के आरोपी विधायक विजय मिश्र को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार कर भदोही पुलिस द्वारा स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया था। जहां न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेजा गया था। ततपश्चात जिला प्रशासन द्वारा केंद्रीय कारागार प्रयागराज के नैनी में स्थानातंरित कर दिया गया था।
चित्रकूट जिला जेल में बंद हैं विजय मिश्र
वर्तमान समय में विधायक विजय मिश्र चित्रकूट जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध हैं। विधायक विजय मिश्र की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय अनिल कुमार की अदालत में दायर किया गया था। उक्त मामले में मंगलवार को दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस सुनी गई। बचाव पक्ष की ओर से दलील पेश करने के लिए गैर जनपद के भी अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित थे। वादी की ओर से निजी अधिवक्ता तेजबहादुर यादव ने पैरवी व बहस की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त अदालत ने आरोपी ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र की जमानत याचिका खारिज किए जाने का आदेश सुनाया है।