बरेली: इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट वर्ष 2010 में बरेली में हुए दंगे के मुख्य साजिशकर्ता के मामले में जारी किया है। कोर्ट वारंट जारी कर तौकीर रजा को 13 मार्च तक किसी भी हाल में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश कोर्ट ने सीओ (प्रथम) संदीप सिंह को दिया है। यह आदेश एडीजे प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने दिया है।
बता दें कि कोर्ट ने साल 2010 में बरेली हुए दंगे का मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए 11 मार्च सोमवार को तौकीर रजा को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिस तौकीर रजा को कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। बताया जा रहै कि पुलिस तौकीर रजा को समन तामीन नहीं करा सकी।
बताया जा रहा है कोर्ट के आदेश के बाद समन लेकर पुलिस तौकीर रजा के बरेली स्थित घर पर पहुंची थी, लेकिन घर ताला लगा था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि घर पर ताला लगा होने के कारण वह तौकीर रजा को समन तामिल नहीं करा सकी। साथ ही बताया कि तौकीर रजा परिवार समेत फरार चल रहे हैं। उनके दिल्ली में होने की संभावना है।