Home उत्तर प्रदेश खाने में थूक मिलाया तो हो सकती है 10 साल की जेल, योगी सरकार बना रही है कड़ा कानून

खाने में थूक मिलाया तो हो सकती है 10 साल की जेल, योगी सरकार बना रही है कड़ा कानून

by Jharokha
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If spit is mixed in food, there can be 10 years jail, Yogi government is making strict law

लखनऊ : मजहब की आड़ में खाने में थूक और पेशाम मिलाने वाले अब बच नहीं सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य नाथ की सरकार कड़ा कानून लेकर आ रही है। इस कानून के पास होते ही अब खाने में थूक मिलाने या पेशाब करने वालों को 10 साल की जेल हो सकती है। अगर यह कानून बनता है तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो जाएगा। इस कानून के तहत यदि कोई भी दुकानदार किसी भी खाने-पीने की वस्तुओं में कुछ भी अवांछित तत्व नहीं मिला पाएगा।
नए कानून के तहत ग्राहक को यह अधिकर होगा कि वह होटल, रेस्टोरेंट में वह पूछ सकेंगे कि उन्हें क्या खिलाया जा रहा है। यही नहीं होटल, रेस्टोरेंट वालों को ग्रांहक को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने खाने में क्या-क्या मिलाया है।

बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्य नाथ की सरकार उत्तर प्रदेशस छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन आफ कन्टेमिनेशन इन फूड अध्यादेश लेकर आ रही है। सूचना है कि आज (मंगलवार) शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ अपने आवाश पर इन दोनो अध्यादेश के मसौदे पर गृह, विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के मंथन करेंगे।

इसलिए बनाया जा रहा है कानून

अगर योगी आदित्य नाथ की सरकार यह कानून बना पाती है तो खाने -पीने की वस्तुओं में थूक, पेशव या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए कानून लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।
यह कानू इस लिए लाया जा रहा है कि पिछले दिनों दुकानों पर जूस में पेशाब मिलाने, खाने-पीने की वस्तुओं में थूकने के कई मामले सामने आए थे। इसकी वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन इस संबंध में कोई ठोस कानून न होने के कारण आरोपितयों के खिलाफ कड़ी कार्रवई नही हो पा रही थी।

कब-कब हुईं खाने में थूक और जूस में पेशाब मिलाने की घटना

घटना नंबर एक

इसी साल 13 सितंबर को जूस में पेशाब मिलाने की घटना सामने आई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस घटना के प्रकाश में आने पर लोगों ने दुकानदार को जमकर पीटा भी था।
घटना नंबर दो
इसी तरह 12 सितंबर को सहारनपुर के एक होटल का वीडिया सामने आया था। इसमें होटल का कारिंदा आटे पर थूक कर रोटियां बनाते हुए दिखाई दे रहा है। वीडिया वायरल होने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया था।
घटना नंबर तीन
23 सितंबर को शामली में एक ठेल पर जूस बनाते समय उसमें थूकने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके अलावा चेहरे पर थूक लगाकर मसाज करने की भी वीडियो वायरल हो चुकी है।

न्यूज चैनलों पर भी हो चुकी है डिबेट

खाने-पीने की वस्तुओं में थूकने और यूरिन मिलाने की घटनाओं को लेकर विभन्न टीवी चैनलों पर डिबेट भी हो चुकी है। इसमें कुछ मौलाना खाने थूकने को अपना धार्मिक पहलु बताते हैं तो कुछ खामोश रहते हैं। बहरहाल खाने थूककर खिलाना या पानी पिलाना वैसे भी गलत है। इससे संक्रमण की बिमारी फैलने के अवालावा धार्मिक भावनाएं भी आहत होती है। इस लिए यह कानून लाना जरूरी था।

Jharokha

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