चंडीगढ़ : पंजाब (Punjab) की कांग्रेस सरकार के मुखिया चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा झटका लगा है। सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ड्रग्स केस (Drugs case ) में अकाली दल के विधायक व पूर्व माल मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को अग्रिम जमानत दे दी है। साथ ही अदालत ने शिरोमणि अकाली दल बादल के नेता को जांच में सहयोग करने का भी आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति लीजा गिल ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स केस (Drugs case ) की जांच से जुड़ना होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल के अंत में केस दर्ज होने के बाद से पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया गिरफ़तारी से बचने के लिए कई दिनों से भूमिगत रहे।
बता दें की गत 20 दिसंबर को केस दर्ज होने के बाद मोहाली अदालत ने बिक्रम जीत की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद मजीठिया ने हाई कोर्ट का रुख किया गया था। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और आरएस चीमा ने मजीठिया का केस लड़ा था। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के वकीलों ने सवाल उठाया कि यह केस राजनीतिक कारणों से दर्ज किया गया है। मजीठिया के वकीलों ने कहा कि उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं रहा है।