रजनीश कुमार मिश्र ( गाजीपुर) गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी के जेल जाने के बाद ये कयास लगाये जा रहे थे की गाजीपुर लोकसभा सीट पर जल्द ही उपचुनाव हो सकता है । लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे कयासों पर पानी फेरते हुए अफजाल अंसारी की बड़ी राहत दी है । कोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगा दी है । कोर्ट के रोक लगाने के बाद अब अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद बने रहेंगे ।
गेंगस्टर मामले में हुई थी चार साल की सजा
बतादें की गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था । उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को हराकर गाजीपुर सीट पर कब्जा किया था । लेकिन कुछ माह पहले एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को गेंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाते हुए संसदीय सदस्यता समाप्त कर दी थी । जिसके खिलाफ अफजाज अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी । उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अफजाल अंसारी की संसदीय सदस्यता समाप्त करने पर अंतरिम रोक लगा दी है ।
हाईकोर्ट ने 30 जून 2024 तक अफजाल पर सुनवाई करने का आदेश दिया
हाईकोर्ट ने अफजाल मामले में सुप्रीम कोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले सुनवाई पुरी करने का आदेश दिया है । गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा इस दौरान एमपी लैंड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा ।