ghazipur news: रजनीश कुमार मिश्र ( गाजीपुर) शुक्रवार को गाजीपुर एमपी एमएल कोर्ट ने गैगस्टर मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी साथी सोनू यादव के भाग्य का फैसला कर दिया । कोर्ट ने मुख्तार अंसारी व सोनू यादव को दोषी मानते हुए मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा के साथ पांच लाख का जुर्माना ठोका तो वहीं इसके पापों में बराबरी का साथ देने वाले सोनू यादव को पांच साल की सजा व दो लाख का जुर्माना की सजा सुनाई ।
कोर्ट ने 26 अक्टूबर को मुख्तार व उसके साथी को माना था दोषी
गाजीपुर एमपी एमएल कोर्ट ने कल यानी 26 अक्टूबर को गैगस्टर मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी सोनू यादव को दोषी सिद्ध करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था । कोर्ट ने जब मुख्तार अंसारी को कल दोषी ठहराया तो उस दौरान मुख्तार अंसारी बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ था । जज ने जब जब कहा की करंडा कांड में मुख्तार अंसारी दोषी पायें जाते है । मुख्तार अंसारी के चेहरे का रंग ही बदल गया था । उसे लग रहा था की इस बार कोर्ट में हम बरी हो जायेंगे ।
किस मामले में हुई सजा
गाजीपुर के करंडा थाने क्षेत्र के सबुआ गांव निवासी कपिलदेव सिंह की सन् 2009 में बदमाशों हत्या कर दी थी । जिसमें पिड़ित परिवार ने मुख्तार अंसारी व उसके साथी सोनू यादव के उपर गैगस्टर मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया था । वहीं मुहम्मदाबाद निवासी मीर हसन के उपर जान लेवा हमला हुआ था । जिसमे मीर हसन ने मुहम्मदाबाद कोतवाली में मुख्तार व उसके पापों में भागी बने सोनू यादव के उपर नामजद हत्या के प्रयास में मुकदमा दर्ज कराया था ।
करंडा थाने में दोनों मामले को आधार बना कर गैगस्टर के तहत हुआ था मुकदमा दर्ज
करंडा थाने क्षेत्र सबुआ गांव निवासी कपिलदेव सिंह हत्या कांड व मुहम्मदाबाद निवासी मीर हसन के उपर जानलेवा हमले को आधार बनाकर सन् 2009 में करंडा पुलिस उस दौरान खौफ का पर्याय बने मुख्तार अंसारी व उसके साथी सोनू यादव के उपर गैगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ थी ।
सजा के दौरान सोनू यादव कोर्ट में रहा पेश
एमपी एमएल कोर्ट में गैगस्टर मामले में जब अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर तीन अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने जब सजा सुना रहे थे । उस दौरान सौनू यादव कोर्ट में शांत खड़ा था । जबकि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से विडीयों कॉन्फ्रेंसिंग से अपने गुनाहों की सजा को सुन रहा था । जब कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल व पाच लाख का जुर्माना व उसके सहयोगी सोनू यादव को पांच साल की सजा व दो लाख का जुर्माना लगाया तो दोनों के होस उड़ गये ।
छावनी में तब्दील था कोर्ट परिसर
बाहुबली मुख्तार अंसारी व उसके साथी सोनू यादव को जब सजा सुनाया जा रहा था । तब कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील था । सुरक्षा ऐसी की एक परिंदा पर भी ना मान सके ।