Home उत्तर प्रदेश गोकशी मामले में शाहबानों सहित चाल महिलाओं व सरगना पर लगा गैंगस्टर एक्ट

गोकशी मामले में शाहबानों सहित चाल महिलाओं व सरगना पर लगा गैंगस्टर एक्ट

by Jharokha
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Gangster Act imposed on women and kingpins including Shahbans in cow slaughter case

गाजीपुर। कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गोकशी में संलिप्त एक गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरोह में एक पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं, जिनकी पहचान मेराज कुरैशी (गिरोह का सरगना), शिवा परवीन, शहनाज बानो, नजमा खातून और संजीदा परवीन के रूप में हुई है।

पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह रात के अंधेरे में चोरी-छिपे गायों को लाकर उनकी कशी करता था। महिला सदस्य गोमांस को पॉलिथीन में पैक कर अलग-अलग ग्राहकों को बेचती थीं और कटान के बाद बचे मलबे को बोरियों में भरकर नदी और नालों में फेंक देती थीं। फरवरी 2024 में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से गोमांस के अलावा कशी में प्रयुक्त लोहे की बाकी, चाकू, कुल्हाड़ी और लकड़ी के टुकड़े बरामद हुए थे।

मुख्य आरोपी मेराज कुरैशी को 14 फरवरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद, सभी आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Jharokha

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