प्रयागराज. ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi case) आज एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी Gyanvapi के व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू किए जाने के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर दी है। अब याचिका खारिज होने के से व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा का काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को अधिकार दिए जाने को चुनौती दी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। बता दें कि जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 15 फरवरी को दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।