रामपुर : पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के लिए सोमवार का दिन भारी रहा। दो पैनकार्ड रखने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें सात-सात साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आजम और उनके बेटे को कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया गया।
उल्लेखनीय है कि आजम खान पर बकरी चोरी से लेकर जमीन हड़पने तक के करीब सौ मामले दर्ज है। इसमें ज्यादातर मामलों वे बरी हो चुके हैं। आजम खान पर दर्ज मामलों में से यह भी एक मामला था, जिसमे में आजम बुरी तरह फंसे थे। बता दें कि वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी कि अब्दुल्ला ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर दो पैनकार्ड बनवाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह फर्जीबाड़ा अब्दुल्ला ने अपने पिता पूर्व मंत्री और वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के इशारे पर किया था। इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन दोनों ही जगहों से उन्हे राहत नहीं मिली थी।