कानपुर । उत्तर प्रदेश के कानपुर में लव जिहाद के मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी युवक को दस वर्ष की सजा और तीस हजार रुपये का जुमार्ना लगाया है। यह पहला मामला है जिसमें लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। जुर्माने की तीस हजार रुपये में से 20 हजार पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा।
मामले के अनुसार 15 मई 2017 को थाना जूही क्षेत्र के कच्ची बस्ती निवासी एक किशोरी की जावेद नाम के मुस्लिम युवक से मुलाकात हुई थी। जावेद ने किशोरी को अपनरा नाम मुन्ना बताया था। युवक से मुलाकात के बाद दोनों में प्रेम हो गया।
मामले के अनुसार आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाये। बेटी के लापता होने पर पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दूसरे दिन आरोपी को काबू कर यवुती को बरामद कर दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था।