चंडीगढ़ : एक बलात्कारी युवक को दोषी मानते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविइंद्र कौर की अदालत में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उपसर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह मामला पंजाब Punjab के लुधियाना का बताया जा रहा है। दोषी की पहचान फाजिल्का के गांव हजारा राम सिंह निवासी संदीप सिंह निक्का के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि निक्का ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया था।
जिले के साहनेवाल थाने में दर्ज केस के मुताबिक यह मामला फरवरी 2021 का है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित पक्ष ने बताया था कि वह गुजरात से आकर यहां बस गया था। करीब 30 साल से वह अपने परिवार के साथ साहनेवाल में किराए के मकन मे रह रहा है और उसका परिवार पुराने कपड़े बेचने का काम करता है। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसकी तीन बच्चियां हैं।
अपनी शिकायत में उसने बताया था कि वह 21 जनवरी, 2021 को सुबह पुराने कपड़े बेचने था। इस दौरान उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। शाम को जब उसकी पत्नी घर पहुंची तो देखा कि उसके बेटी घर पर नहीं है। उसकी काफी तलाश की गई लेकिन वह नहीं मिली। इस दौरान उसे सूचना मिली कि उक्त आरोपी उसकी बेटी को शादी झांसा दे कर भगा ले गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को काबू लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसी माले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश ने सबूतों और गवाहों के आधार पर निक्कू को सजा सुनाई है।