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उत्तर प्रदेश

up पंचायत चुनाव, हाई कोर्ट में योगी सरकार ने माना गलती हुई

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में सीटों के रिजर्वेशन व्यवस्था को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। हाई कोर्ट का यह फैसला योगी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

त्रिस्तीरय पंचायत चुनाव में सीटों की आरक्षण व्यवस्था को लेकर दिए अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण लागू हो। यानी, अब पदेश में होने वाले पंचायत चुनावों में तत्कालीन सपा सरकार के अखिलेश यादव की सरकार की ओर से बनाए नियम ही लागू होंगे। यह निर्देश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने अजय कुमार की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर पारित किया था।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया था। प्रधानी चुनाव में सिटों के आरक्षण को लेकर बनाए इस नियम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी थी, जिस पर अदालत ने यह आदेश दिया है।  उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट में अजय कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाइ के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल राघवेंद्र ने माना कि सरकार से आरक्षण प्रक्रिया लागू करने में गलती हुई है।







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