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इंजन सहित मालगाड़ी जब्त, जाने क्या है पूरा माजरा


पाकुड़ (झारखंड) : कोयला लेकर पश्चिम बंगाल के विद्युत विकास निगम संयत्र जा रही 59 डिब्‍बों वाली मालगाड़ी को वन विभाग के अधिकारियों ने जब्‍त कर एक कोयला साइट प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया है।  यह कार्रवाइ झारखंड वनोपज अधिनियम 2020 के तहत की गई।  इस अधिनियम के तहत कोयला को भी झारखंड में वनसंपदा माना गया है। बताया जा रह है कि पूरे 59 डिब्‍बों को जब्‍त करने का मामला अपने आप में अनोखा और शायद पहला मामला है। सूत्रों के मुताबकि यह कार्रवाई सोमवार देर रात की गई है।  

यह है पूरा मामला

मामले के अनुसार 59 डिब्‍बों वाली मालगाड़ी कोयला लेकर पश्चिम बंगाल के विद्युत विकास निगम (WBPDC) के विद्युत उत्पाद संयंत्र जाने के लिए पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे साइडिंग पर कोयला लाद कर पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार खड़ी । सूचना पा कर मौके पर पहुंचे पाकुड़ के फॉरेस्टर रेंजर अनिल कुमार सिंह ने इस मामले में डब्लूबीपीडीसी (WBPDC) के एक कोयला साइट प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया। पाकुड़ के फॉरेस्टर रेंजर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पाकुड़ के कार्यवाहक मंडल वन अधिकारी के निर्देश पर उन्होंने सोमवार की शाम को यह कार्रवाई की।

वन रेंज अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे साइडिंग पर कोयला लाद कर पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार खड़ी 59 डिब्बे की मालगाड़ी को इंजन समेत जब्त कर लिया गया और वहां मौजूद पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम के साइट इंचार्ज रामविलास हंसदा को गिरफ्तार किया गया।

इस लिए ट्रेन को इंजन समेत किया गया जब्‍त

वन रेंज अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि झारखंड में इसी साल तीन जुलाई को अधिसूचित एवं एक अक्तूबर से लागू नई झारखंड वनोपज (अधिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 के तहत कोयले को भी वनोपज यानी वन संपदा माना गया है और बिना डीएफओ के परमिट के उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है और यदि कोयले का स्थानांतरण करना होता है तो नई नियमावली के तहत 57 रुपये प्रति टन का शुल्क अदाकर वन विभाग से इसके लिए परमिट लेना अनिवार्य है।

 अनिल सिंह ने कहा कि इस सिलसिले में पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम और रेलवे के उच्चाधिकारियों को सूचित किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद बिना परमिट के कोयले की ढुलाई करने पर आज की कार्रवाई की गई।

गार्ड को शर्तों के आधार पर छोड़ा

वन अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि जब्त मालगाड़ी को उसके गार्ड को इस शर्त के साथ सुपुर्द किया गया है कि वह मालगाड़ी को बिना सूचना और परमिट वहां से स्थानांतरित नहीं करेगा। वन अधिकारी अनिल सिंह ने बताया कि पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार साइट इंचार्ज रामविलास हंसदा को भी सशर्त जमानत दी गई ।

इंजन सहित मालगाड़ी जब्त







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