Home पंजाब पत्नी सहित दो बच्चों और नौकर की हत्या करने वाले को फांसी की सजा

पत्नी सहित दो बच्चों और नौकर की हत्या करने वाले को फांसी की सजा

by Jharokha
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मुक्तसर साहिब : पंजाब के मुक्तसर जिले की एक अदालत ने हत्यारे पति को फांसी की सजा सुनाई है। हत्यारे पर नौकर की पत्नी से अवैध संबंधों में बाधक बन रही पत्नी, चार साल की बेटे, 6 साल की बेटी सहित नौकर की हत्या करने का आरोप था । विदेश की सुनवाई करते हुए जिला सेशन जज और वीर वशिष्ठ की अदालत में आरोपी पर परविंदर सिंह को फांसी की सजा सुनाई है जबकि 4 लोगों की हत्या की साजिश में शामिल नौकर की पत्नी परमजीत कौर को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार करीब 5 साल पहले वर्ष 2015 में जिले के गांव अटारी निवासी बलविंदर सिंह ने चारों को जून 2015 में कार में बिठा कर घुमाने ले गया और जानबूझकर कार को नहर में गिरा कर चालक की हत्या कर दी थी।

परविंदर सिंह मुक्तसर साहिब के एक स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था। इस दौरान उसने खेतों और पशुओं की रखवाली के लिए निर्मल सिंह और उसकी पत्नी कर्मजीत कौर को काम पर रखा था। बताया जाता है कि पलविंदर सिंह के कर्मजीत कौर के साथ अवैध संबंध थे । इस अवैध संबंध मे पलइंदर सिंह की पत्नी सरबजीत कौर बेटा जशन प्रीत सिंह, बेटी गगनदीप कौर और नौकर निर्मल सिंह बाधा बन रहे थे। इन चारों को रास्ते से हटाने के लिए परविंदर सिंह ने कर्मजीत कौर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। वारदात को अंजाम देने से पहले पलविंदर सिंह ने सरबजीत कौर और निर्मल सिंह के नाम पर एक्सीडेंटल बीमा की दो पॉलिसी खरीदी। 11 दिन बाद बेटा और निर्मल को कार मे ंबैठा कर घुमाने के बहाने बखक्षर ले गया। इस दौरान साजिश के तहत उसने जानबूझकर अपनी कार में गिरा दिया और खुद बाहर निकल आया । वारदात को घटना दिखाने के लिए उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया। इस घटना में पत्नी, बच्चों और नौकर की नहर में डूबने से मौत हो गई।

बताया जाता है कि हत्या के बाद 27 जनवरी 2016 को बलविंदर सिंह व कर्मजीत कौर जो पहले नौकर की पत्नी हुआ करती थी से शादी कर ली। पलविंदर की पहली पत्नी के भाई गुरु किशन सिंह ने इस शादी के बाद संदेह जताते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। उसने अपनी शिकायत में अपनी बहन और दोनों बच्चों व नौकर की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो परत दर परत कड़ियां खुलती गई और अंततः आरोपी बलविंदर सिंह को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी।

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