लुधियाना : बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या एक मामले में अदालत ने एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 3 लाख रुपये जुमार्ना भी लगाया है। जुर्माने कि इस राशि में से 2.50 लाख रुपये बच्ची के परिजनों को हर्जाना के तौर पर दिया जाएगा। इस फैसले में एक अहम बात यह है कि चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के इस दोषी को 30 साल से पहले पैरोल भी नहीं मिलेगा। यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने सुनाई है।
मामले के अनुसार आरोपी के खिलाफ 15 मई 2022 को आईपीसी की धारा 302 और 377 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत संबंधित थाने में बच्ची के परिजनों की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह मूल रूप से गांव गुज्जर लखराज का रहने वाला है और लुधियाना की कपूर वूलन फैक्ट्री भट्टियां बेट में नौकरी करता है । पीड़ित ने बताया कि वह फैक्ट्री में बने एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहता था। उसने बताया कि उसके रिश्तेदार का लड़का अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लुधियाना आया था। 15 मई 2022 को बाद दोपहर उसके दोस्त आरोपी अजय कुमार ने उसे फोन कर कहा कि वह कुछ देर आराम करना चाहता है। इसलिए उसने अपने रिश्तेदार मृतक के साढ़े चार साल की बच्ची को फैक्ट्री की चाबी आरोपी अजय कुमार को देने के लिए भेजा। काफी देर तक जब बच्ची वापस नहीं आया तो वह अपने रिश्तेदार की पत्नी के साथ उक्त बच्चीची तलाश करने लगा। जब वह बच्ची को ढुंढते हुए फैक्ट्री पहुंचा तो उसका करीब साढ़े चार साल की बच्ची फैक्ट्री में मशीनों के पास कपड़ों के नीचे दबा हुआ मिला। उसने देखा कि बच्चे की सांसें थम चुकी थी। उसने तुरंत फैक्ट्री मालिक को फोन किया और पूरी घटना के बारे में बताया। कुछ देर बाद फैक्ट्री मालिक वहां आया। उसने बच्ची को देख दुष्कर्म की आशंका जताई। इसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी को काबू कर केस दर्ज कर लिया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।