
मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने के वक्त कोट में मौजूद लोग
रजनीश कुमार मिश्र (गाजीपुर) : MP MLA कोर्ट ने बांदा जेल में बंद गैंगस्टर और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और पांच लाख रुपया जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा और पांच लाख रुपया जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि सजा सुनाए जाने के दौरान मुख्तार अंसारी काफी असहज था और उसने ईडी के अधिकारियों से आज पूछताछ न करने की गुजारिश की थी।
उल्लेखनीय है कि वीरवार को यह सजा MP MLA कोर्ट ने 26 साल से चल रहे मुकदमे की सुनवाई करते हुए सुनाय है। सजा सुनाए जाने के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल कोर्ट में मौजूद था। वीरवार को ही पूर्व बसपा विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी व भीम सिंह को कोर्ट ने दोषी करार दिया था । इस दौरान कोर्ट में आरोपी भीम सिंह तो मौजूद रहा लेकिन, मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस मुकदमें में बहस पिछले दिनों ही पूरी हुई थी ।
गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और भीम सिंह पर 26 साल पहले सन् 1996 में गैगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था । गैगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी व भीम सिंह पर पांच मुकदमे दर्ज किये गये थे। इन मुकदमों का फैसला आज हो गया और सच्चाई की जीत हुई । बता दें की इन मुकदमों में दो गाजीपुर में दर्ज हुए और दो वाराणसी में तथा एक मामला चंदौली में पुलिस टीम पर फायर करने के आरोप में दर्ज हुए। वहीं एक अन्य मामला गाजीपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था। मुख्तार अंसारी व भीम सिह पर 12 दिसंबर को ही बहस, जिरह व 11गवाहों की गवाही पुरी हो चुकी थी । कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख आज ही के दिन 15 दिसंबर रखा था ।
पांच मालों में सुनाई गई सजा
एडीजीसी क्रिमिनल निरज श्रीवास्तव ने बताया की बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी व सहयोगी भीम सिंह पर सन् 1996 में गैगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था । उन्होंने बताया की काफी समय से ये मुकदमा लंबित था । इस मुकदमें का फैसला 25 नवम्बर को ही आना था । लेकिन पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण होने के बाद के बाद रोजाना सुनवाई की गई। जिसमें 12 दिसंबर को बहस पूरी हो गई। मुख्तार अंसारी पर पहला मुकदमा राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु की गाजीपुर के शुभ्रा सिनेमा में हत्याकांड का मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर तीसरा अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी चौथा कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली. गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी और पांचवा गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला। इस न्यायालय परिसर में भारी संख्या में पुलीस कर्मी मौजूद रहे।