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गैंगस्टरों पर यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर सहवान और आरिफ की संपत्ति कुर्क

गैंगस्टरों पर यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर सहवान और आरिफ की संपत्ति कुर्क

गैंगस्टरों पर यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लखीमपुर खीरी में गैंगस्टर सहवान और आरिफ की संपत्ति कुर्क

लखीमपुर खीरी । यूपी के लखीमपुर खीरी निघासन कोतवाली निघासन पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है।

इसी क्रम में उप जिलाधिकारी धौरहरा व थाना निघासन पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम दुलही में कोतवाली निघासन क्षेत्र के गैंगस्टर अभियुक्तगण 1.सहवान पुत्र रियाज अली निवासी ग्राम सोठिनाय थाना निघासन जनपद खीरी 2. आरिफ पुत्र रियाज अली निवासी ग्राम सोठियाना कोतवाली निघासन खीरी की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया गया।

गैंगस्टरों के विरूद्ध कोतवाली निघासन पर मु0अ0सं0 453/21 धारा 2(b)(1)/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 पंजीकृत है। अभियुक्तगण अपने साथियों के साथ मिलकर अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु क्षेत्र के व बाहरी प्रदेश के व्यक्तियों को मोबाइल से फोन करके बुलाने और जादुई मोरपंखी दिखाकर, विश्वास में लेकर लोगों से छल कपट कर रूपयों की ठगी करने आदि अपराधों को कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है।

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अभियुक्तगण सहवान व आरिफ उपरोक्त द्वारा अपराध करके अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। अभियुक्त सहवान द्वारा अर्जित सम्पत्ति ग्राम दुलही में खाता संख्या 125 की गाटा संख्या 1987/2 रकबा 0.477 हे0 व गाटा संख्या 3830 रकबा 0.474 हे0 का 1/4 भाग (0.237हे0) जिसकी कुल कीमत 4,26,600 रूपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया हैं। अभियुक्त आरिफ उपरोक्त द्वारा ग्राम दुलही में खाता संख्या 92 की गाटा संख्या 1978/5 रकबा 0.405 हे0 व खाता संख्या 125 की गाटा संख्या 1987/2 रकबा 0.477 हे0 एवं गाटा संख्या 3830 रकबा 0.474 हे0 का 1/4 भाग (0.237हे0) जिसकी कुल कीमत 10,20,600/- रुपये व मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो रजि0 नं0 यूपी 31डब्ल्यू 9896 कीमत मु0 80,000/- रूपये कुल 11,00,600/- रूपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।

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उपरोक्त सभी सम्पत्ति को चिन्हित किया गया और उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही कर अवैध रूप से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अपराध करके अवैध रूप से अर्जित कुल चल-अचल सम्पत्ति की कीमत लगभग 15,27,200/- रूपये को कुर्क किया गया।








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