
Varansi news, वाराणसी बम धमाके का आरोपी वलीउल्लाह दोषी करार, सजा पर फैसला छह को
Varansi news वाराणसी । उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वर्ष 2006 में क्रमवार हुए बम धमाकों के आरोपी वलीउल्लाह को गाजियाबाद की कोर्ट में जिला न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने दोषी करार दिया है। वली उल्लाह की सजा अब 6 जून को मुकर्रर की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि साल 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में आज से करीब 17 साल पहले 18 लोगों की मौत हो गई थी और 35 से अधिक लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस केस का मुख्य आरोपी वलीउल्लाह करीब 17 वर्षों से जेल में बंद है। आपको बता दें कि वाराणसी पुलिस ने संकट मोचन मंदिर मामले में 52, रेलवे स्टेशन कैंट धमाके में 53 और दशाश्वमेध घाट केस में 42 गवाह बनाए थे।
प्रयागराज के फूलपुर का रहने वाला है वलीउल्लाह
सात मार्च 2006 को Varansi कैंट रेलवे स्टेशन और संकट मोचन मंदिर में क्रमवार बम धमाके हुए थे। इसमें 18 लोगों की जान चली गई थी और 35 से अधिक लोग गंभीर रूप से घयल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने पांच अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर के रहने वाले वलीउल्लाह को गिरफ्तार कर उसके पास से एके-47 रायफल और RDX बरामद किया था। पुलिस ने इस केस में मुख्य रूप से मुस्तकीम, जकारिया और शमीम को भी आरोपी बनाया था। इन सभी आरोपितों का नाम पुलिस पूछताछ में वलीउल्लाह ने लिया था, लेकिन गिरफ्तारी वलीउल्लाह की ही हुई थी। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी बांग्ला देश के रास्ते पाकिस्तान भाग गए थे।